ब्रेकिंग
बिग न्यूज भोपाल: काले हिरण का हुआ शिकार गोली लगने से हुई मौत! हरदा: कलेक्टर श्री सिंह ने उर्वरक वितरण केंद्र का किया निरीक्षण ! किसानो की भीड़ देखकर  कलेक्टर ने प... Big news hrada: निगरानी शुदा 2 बदमाशों से 14 किलो गांजा जब्त ! जिले में दोनों के ऊपर दर्ज है। दर्जन... Big breaking news सिवनी मालवा की ओर से नर्मदापुरम की ओर जा रहा हार्वेस्टर नेशनल हाइवे पर पलटा! 4 लोग... Gold-Silver Rate: चांदी ने रचा इतिहास, भाव 1 लाख के पार, जानिए सोने के ताज़ा रेट Ration Card EKYC: राशन कार्ड धारक के लिए सरकार ने जारी किया आदेश, इस तारीख से पहले करे केवाईसी, वर्न... भारतीय डाक विभाग GDS 4th Merit List 2024: यहां जानें कब आएगी 4थी लिस्ट Ladli Behna Yojana 19th Installment: बहनों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी ₹1250 की अगली किस्त Aaj ka rashifal: आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे खातेगांव सतवास : पांगरी मंदिर में रखी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को सतवास पुलिस ने महज कु...

Harda News: टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में मिलेगा 1 लाख रूपये तक का ऋण

हरदा : टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग हरदा श्रीमती कविता आर्य ने बताया कि योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ‘समस्त पोर्टल’ के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 41 में स्थित जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम हरदा में सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-25 हेतु जिले के सभी बैंकों को लक्ष्य निर्धारित किये गये है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

- Install Android App -

आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यताएं –

जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग हरदा श्रीमती आर्य ने बताया कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो तथा वह आयकर दाता न हो। इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, वाहन के प्रकरण में लायसेंस, स्वयं की दो फोटो, परियोजना प्रपत्र आवश्यक है। योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते है।