jhankar
ब्रेकिंग
Handiya news : हंडिया में ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन, तीन महापुरुषों की मूर्तियों की होगी प्राण-प्रतिष्ठ... सुरजीत बजाज शोरूम के कर्मचारी से चार युवकों ने की जमकर मारपीट, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना ! FIR दर... हरदा : करूणानिधान नवदुर्गा बजरंग मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हुई शुरुआत हरदा : जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 23 फरवरी को हंडिया : पीएम श्री शाला हंडिया में शिक्षा नहीं, डर का माहौल! नाबालिग छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हर... हरदा विधायक डॉ. दोगने के अथक प्रयासों से हरदा जिले के लोक निर्माण विभाग को बजट में मिली अनेक सड़कों ... हरदा : उज्ज्वला योजना के तहत 13 बिंदुओं वाले शपथ पत्र के सत्यापन हेतु अधिकारी-कर्मचारी अधिकृत हरदा : विद्यार्थियों को विधिक ज्ञान होना आवश्यक :  पुरस्कार वितरण के साथ विधिक साक्षरता शिविर सम्पन... कूनो नेशनल पार्क में उत्सव: मादा चीता 'गामिनी' दूसरी बार बनी मां, 3 शावकों को दिया जन्म बिग न्यूज़:   YouTube Global Outage: दुनिया भर में यूट्यूब की सेवाएं ठप

हरदा : उज्ज्वला योजना के तहत 13 बिंदुओं वाले शपथ पत्र के सत्यापन हेतु अधिकारी-कर्मचारी अधिकृत

हरदा:  मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ता द्वारा शासन की एसओपी अनुसार 13 बिन्दुओं का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर गैस एजेंसी द्वारा संबंधित आवेदक को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने शपथ पत्र में उल्लेखित 13 बिन्दुओं के सत्यापन के लिये अधिकारी कर्मचारियों को अधिकृत किया है।

- Install Android App -

जारी आदेश अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य की प्रति माह आय 10 हजार रूपये से अधिक होना, परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होना, परिवार का कोई शासकीय अकृषि उपक्रम से संबंधित होना तथा किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 50 हजार रूपये से अधिक न हो, के सत्यापन के लिये संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी को अधिकृत किया गया है।

इसी प्रकार 2.5 एकड़ सिंचित भूमि एवं एक सिंचाई उपकरण, 7.5 एकड़ असिंचित कृषि भूमि एवं दो मौसमी फसल तथा 5 एकड़ सिंचित भूमि एवं दो मौसमी फसल, के सत्यापन के लिये संबंधित हल्का पटवारी को अधिकृत किया गया है।

इसके अलावा स्वयं का 30 वर्ग मीटर का मकान, स्वयं का 3/4 पहिया वाहन/मछुआ नाव तथा स्वयं का 3/4 पहिया वाहन कृषि उपकरण, के सत्यापन के लिये संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी तथा हल्का पटवारी को अधिकृत किया गया है।