हरदा : कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त युनुस उर्फ कट्टू पिता शेख मुबीन, उम्र 30 साल, निवासी फाइल वार्ड हरदा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है, जो आरोपी को निरूद्ध किये जाने की वास्तविक तिथि से आगामी 3 माह की अवधि के लिये वैध होगी।
उल्लेखनीय है कि युनुस उर्फ कट्टू पर 2016 से अब तक मारपीट, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़, एससी/एसटी एक्ट के तहत अत्याचार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार रखने, सट्टा संचालन, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

