हरदा। सहायक आयुक्त सहकारिता अखिलेश चौहान ने जिले में कार्यरत सभी सहकारी संस्थाओं को सूचित किया है कि वे वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक एवं आवश्यक विवरणियॉं दो दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता में प्रस्तुत करें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक सहकारी संस्था को लेखा वर्ष समाप्ति के तीन माह की अवधि में अर्थात 30 जून तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु 30 जून तक इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करना सहकारी अधिनियम की धारा 56 (1) का उल्लंघन है। अत: श्री चौहान ने कहा है कि सभी सहकारी संस्थाएं दो दिन में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयावधि में उक्त जानकारियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के अंतर्गत संस्था के पदाधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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