ब्रेकिंग
पुलिस चौकी पर ब्लास्ट करने वाले 3 आतंकी ऐनकाउंटर में ढेर,गुरुदास पुर मे 2 पुलिस चौकी पर किया था ब्ला... 25 दिसंबर से ठंड और बारिश का दौर शुरू, जानिए मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा असर Weather Forecast Lado Laxmi Yojana Haryana: महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने ₹2100  Maiya Samman Yojana 2500 List: जानें कैसे चेक करें मंईयां सम्मान योजना ₹2500 की नई लिस्ट! 1 जनवरी से बढ़ेंगे DAP और अन्य खाद के दाम जानें नई कीमतों की पूरी लिस्ट Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना में तीसरा चरण शुरू होगा? जाने महिला एवं बाल विकास मंत्री ने क्य... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे! Budget 2025: क्या PM Kisan की राशि बढ़कर ₹10,000 होगी? किसानों को बजट से मिल सकती है बड़ी राहत! कलयुगी छोटे भाई ने बुजुर्ग बड़े भाई और बुजुर्ग बेबा बहन के साथ की धोखाधड़ी, बुजुर्ग भाई बहन जनसुनवाई... Ladki Bahin Yojana: December की किस्त कब आएगी? मुख्यमंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी!

गैस त्रासदी से पीड़‍ित कल्याणियों को मिलेगी एक हजार रुपये मासिक पेंशन

मकड़ाई समाचार भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की कल्याणियों(विधवाओं) को एक हजार रुपये मासिक पेंशन देने के निर्णय पर लगाई स्वीकृति दी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड़ में विभिन्न समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी। हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।

- Install Android App -

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल्याणियों को दिसंबर को 2020 में अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की थी, जिस पर अमल नहीं हो पाया था। इस मामले में आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत हुए व्यक्तियों की करीब पांच हजार कल्याणियों (विधवा) को पांच साल के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक पुनर्वास मद में पेंशन देने की कार्ययोजना को मंजूरी थी। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। इसमें 75 फीसद हिस्सा केंद्र और बाकी 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान था। मई 2011 से योजना प्रारंभ हुई। सरकार ने जनवरी 2018 में निर्णय लिया कि जिन्हें पेंशन प्राप्त करते पांच साल हो गए हैं, उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए।