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जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, अमानक बीज बेचने वाले दुकानदार को जारी किये आदेश किसान को 21 हजार रुपये क्षति पूर्ति शीघ्र दे

अखिलेश मालवीय
मकड़ाई समाचार रहटगॉव। ग्राम दुधकच्छ के एक किसान ने वर्ष 2019 में प्याज का बीज एक दुकानदार से खरीदा था। दुकानदार ने पक्का बिल दिया था। बीज जांच में अमानक पाया गया। किसान ने खेत मे बीज का अंकुरण नही हुआ। पीड़ित किसान ने पहले दुकानदार से कहा लेकिन उसने किसान की नही सुनी। फिर कृषि उपसंचालक को पीड़ित किसान ने शिकायत की उसके बाद उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहा अधिवक्ता महेंद्र गौर की ओर से पीड़ित किसान का केस लड़ा गया। ओर न्याय दिलवाया गया।

जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 35/2020 संस्थापन दिनाँक 10/01/2020 को उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष आर.के. भाव, सदस्य – डॉ० अकबर अली ने दोनो पक्षो की सुना, और पीड़ित किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए। दुकानदार को 21 हजार रुपये किसान को मय व्याज सहित देने के आदेश जारी किये।

परिवादी की ओर से पैरवी कर्ता वकील महेंद्र गौर ने बताया कि भवर सिंह राजपूत पिता जसवंत सिंह राजपूत निवासी ग्राम दूधकच्छ कला पोस्ट पानतलाई तहसील रहटगाव ने दुकानदार वैभव बीज भंडार (प्रोपराइटर मुकेश भाटी) 22, जिला अस्पताल परिसर, सब्जी मंडी रोड, हरदा के खिलाफ केस लगाया था।

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उपभोक्ता फोरम ने 25/11/2021 को आदेश पारित किया। परिवादी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के अंतर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह परिवादपत्र विपक्षी पर सेवा में कमी का आक्षेप लगाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

2. परिवादी का परिवादपत्र संक्षिप्तः इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 14.11.2019 को बिल क. 3543 एवं बीज लॉट क. 89729 के माध्यम से एक एकड़ के लिए कुल 8,250/- रू. में प्याज का बीज कय किया था जो अवसान तिथि से बाहर हो चुके थे किंतु विपक्षी द्वारा कहा गया कि, अवसान तिथि के पश्चात् भी अंकुरण होगा।

विपक्षी आदेश की प्रति प्राप्ति दिनांक से 2 माह की अवधि के अंदर, परिवादी को परिवादव्यय हेतु 3,000/- रू. (तीन हजार रू.) अदा करे। अवधि के अंदर अदा न करने पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

उपस्थित पक्ष के तर्क श्रवण किये गये। परिवादपत्र, जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अच्छी गुणवत्ता के प्याज 8 परिवादी का अभिवचन व कथन है कि विपक्षी ने उसे उक्त बीज अवसान तिथि के पश्चात् का विकय किया जिससे बीज का अंकुरण नहीं हुआ । इसकी शिकायत उपसंचालक कृषि को दिनांक 3. 12.2019 को की गई, दिनांक 14.12.2019 को कृषि विभाग के • अधिकारियों द्वारा अन्य कृषकों की उपस्थिति में निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया था । आखिर किसान को उपभोक्ता फोरम से न्याय मिला।