Relief For Medical Students: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बाकी 50 प्रतिशत सीटों की फीस जिस राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थित है उस राज्य की रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करेगी.
नई दिल्ली: देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (Private Medical Colleges) में करोड़ों की फीस पर लगाम लगाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने अभूतपूर्व फैसला किया है. अब देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज (Govt Medical Colleges) के बराबर होगी.
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस में बड़ा बदलाव
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि देश के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस जिस प्रदेश में कॉलेज स्थित हैं उस प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी.
अतिरिक्त फीस नहीं वसूल पाएंगे कॉलेज
इसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बाकी की 50 प्रतिशत सीटों में फीस उस राज्य की फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करेगी. इसके अलावा कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन डोनेशन वगैरह किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेगा.
मेरिट के आधार पर मिलेगी वरीयता
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जिन 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस का प्रावधान किया गया है उसमें वरीयता मेरिट के आधार पर मिलेगी यानी नीट परीक्षा की रैंकिंग के आधार पर मिलेगी.
गौरतलब है सरकार के इस फैसले से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा. फीस के नाम पर करोड़ों रुपये वसूलने वाले कॉलेज अब स्टूडेंट्स का शोषण नहीं कर पाएंगे.