Bank Account Reactive : भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी KYC अपडेट तय समय सीमा के भीतर नहीं करवाता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है. अगर आपके अकाउंट के केवाईसी अपडेट नहीं होती है, तो आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं साथ ही इस बैंक अकाउंट में रिफंड भी नहीं मिल सकता है.
Bank Account Reactive
वैसे तो क्रोध आने पर केवाईसी प्रोसेस हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए अलग-अलग तरीके से होता है. उदाहरण, के तौर पर देखा जाए तो हाई इस वाले कस्टमर को 2 साल और मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए 8 साल वही काम 20 साल के लोगों के लिए 10 साल में एक बार केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है.
गीता के अनुसार रिजर्व बैंक ने कहा
भारतीय रिजर्व बैंक में 4 में 2023 को 29 में 2019 के लिए जारी परिपत्र को अपडेट करते हुए कहा कि, अगर कोई कस्टमर अपना पैन या फॉर्म नहीं जमा करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा. हालांकि, किसी अकाउंट को बंद करने से पहले बैंकों को इसकी सूचना और एसएमएस के अलावा ईमेल के माध्यम से देना होगा.
ऐसे करें अपना अकाउंट रिएक्टिव
अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप इन तीन तरीके से अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं. अकाउंट को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी प्रोसेस को पूरा करना होता है. आपको केवाईसी दस्तावेज के साथ फ्री केवाईसी फॉर्म को लेकर बैंक अकाउंट ब्रांच में जाकर पूरी प्रक्रिया को करना होगा. इसके अलावा आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपने केवाईसी को पूरा कर सकते हैं.