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HARDA : पिस्टल के पैकेट पर घोषणा अंकित न होने पर अभियोजन की कार्यवाही की

मकड़ाई समाचार हरदा। नापतौल निरीक्षक शेलेन्द्र सिंह पंवार ने बताया कि सोमवार को बाबूभाई बंदूक वाला कम्पनी की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाबू भाई बंदूक वाला कंपनी में विक्रय के लिए रखी गई स्पोर्ट्स एयर पिस्टल के पैकेट पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं पाई गई। घोषणा अंकित नहीं पाए जाने पर निर्माता कंपनी आर.के. ट्रेडिंग कंपनी नई दिल्ली के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की गई है।