Harda बिग न्यूज : टिमरनी नियमों के विपरीत तालाब बनाने की अनुमति देने पर एडीएम हरदा ने एसडीएम टिमरनी व बाबू को दिया शोकॉज नोटिस !
मकड़ाई समाचार हरदा । टिमरनी तहसील के एसडीएम द्वारा महू की एक निजी कंपनी को उनके स्वामित्व की भूमि पर तालाब बनाने की अनुमति दी गयी थी। हरदा एडीएम ने आज टिमरनी एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर शासन को रॉयल्टी क्षति पहुंचाने व नियम विरुद्ध आदेश करने को लेकर उनसे 2 दिन में जवाब मांगा है। इधर कार्यालय के बाबू कैलाश मालवीय को भी पीठासीन अधिकारी को भ्रमित कर आदेश करवाने हेतु शोकॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 2 दिन में न मिलने या जवाब समाधानकारक कारक न होने पर उनके विरुद्ध पत्र में कार्रवाई का उल्लेख किया है।
मालूम हो, इस तालाब के खुदने से तथा टिमरन नदी पर अस्थायी पुल बनाकर सैकड़ों डंपर मिट्टी सम्बंधित द्वारा क्रय की गई । इससे उस मौजे में स्थित गांव खिड़कीवाला में बारिश के मौसम में जल भराव होने को लेकर आशंकाएं बढ़ीं। इधर खिड़कीवाला के ही एक खेत मालिक व्यापारी संजय खंडेलवाल नयनतारा को मिली जानकारी में लगभग सौ डंपर मिट्टी बेची। हालांकि संजय खंडेलवाल ने बताया था कि उन्होंने खेत को लेबल करने इतनी बड़ी मात्रा में हेतु मिट्टी खरीदने हेतु ग्राम पंचायत से कोई परमिशन नहीं ली।
मकड़ाई से चर्चा में ग्राम पंचायत सचिव व हल्का पटवारी ने कहा था कि किसी भी प्रकार की परमिशन हमसे नही ली गई। उन्होंने भी कार्यवाही कर खेत मालिक संजय खंडेलवाल व कंपनी के ठेकेदार को नोटिस जारी करने की बात कही थी।
मालूम हो मकड़ाई एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस आशय की प्रमाणित खबर सबसे पहले जारी की थी।
क्या है कारण बताओ पत्र –
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-हरदा.प्र.) कारण बताओ सूचना पत्र
क्रमांक – २३२ / अ.कले. / 20223 प्रति
श्री महेश बडोले,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
हरदा, दिनांक- 06/01/2023
टिमरनी.
अधिकारिता रहित आदेश पारित कर तालाब निर्माण की अनुमति प्रदाय करने विषयक।
विषय-
विषयांकित आपके द्वारा आवेदक श्री हरदा पाथवेज प्रायवेट लिमिटेड की ओर से गुलाबचन्द्र पिता बेचरजी, निवासी 76 मॉल रोड महू इंदौर को आदेश क्रमांक 3397 दिनांक 23.11.2022 से उनके स्वामित्व की भूमि मौजा- खिडकी, तहसील टिमरनी स्थित खसरा नम्बर 201 रकबा 1.7120 हेक्टेयर पर तालाब निर्माण की अनुमति प्रदाय की है।
उक्त आदेश में तालाब निर्माण की अनुमति जारी करने की अधिकारिता आपको किस प्रकार तथा किन नियमों, अधिनियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत है, आदेश में कहीं भी उल्लेखित नहीं है । जबकि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1966 के प्रावधानों अनुसार सरकारी या निजि भूमि से निजी / सरकारी संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा तालाब, बांध, नहर, स्टाप डेम इत्यादि निर्मित किये जाने से तथा भूमि के समतलीकरण के कारण हटाए गए गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग के लिय व्ययन की प्रक्रिया हेतु संबंधित जिले के खनिज अधिकारी / प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा सक्षम प्राधिकारी है । आपका उक्त आदेश नियमों के विपरित होकर अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने की तथा
शासन को रॉयल्टी की क्षति कारित करने की श्रेणी में आता है । अतएव आपके उक्त कृत्यों के आधार पर क्यों न आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जाये। आप अपना लिखित प्रतिउत्तर पत्र प्राप्ति के 02 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही करने अथवा प्रस्तुत प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी । (कलेक्टर द्वारा आदेशित)
(प्रवीण फुलपगारे)
अपर कलेक्टर, जिला-हरदा,