ब्रेकिंग
भगवान की हुई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ लोकार्पण, धूमधाम से वेदी पर विराजमान हुए भगवान पारसनाथ जी सिवनीमालवा: SDM से न्यायालय ने अवमानना के लिए मांगा स्पष्टीकरण ! एसडीएम सरोज परिहार पर न्यायालय के अ... मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन में हरदा जिले के गौसेवकों को किया सम्मानित, हरदा... Harda news: मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर योग दिवस कार्यक्रम में होंगी मुख्य अतिथि रहटगांव: पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक युवक को पकड़ा , 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त बड़ी खबर :  ट्रेलर और बोलेरो की भीषण टक्कर हादसे मे 9 लोगों की मौत Big breaking news मोरगढ़ी: बाइक से गिरे तीन युवक एक की मौत दो गंभीर घायल अजब गजब :- युवक को सांप ने काटा कुछ ही देर में तड़प तड़प कर सांप की हुई मौत: युवक अस्पताल में भर्ती मध्यप्रदेश : हैवान दरिंदो ने मजदूरी करने आई आदिवासी युवती का किया अपहरण: युवती को 7 दिन तक बंधक बना... MP BIG NEWS: रेंजर माधव सिकरवार का 'सिंघम' ऑपरेशन: माफिया से मुक्त कराई 149 हेक्टेयर वन भूमि

Harda Big news: सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक संदेश शेयर या फारवर्ड करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही, ग्रुप एडमिन पर होगी कार्यवाही

हरदा / लोकसभा निर्वाचन के लिये हरदा जिले में आगामी 26 अप्रैल को मतदान सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों के शेयर या फारवर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वाट्सअप, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों का उपयोग धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिये नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर आपत्तिजनक संदेश शेयर व फारवर्ड करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- Install Android App -

जारी आदेश अनुसार ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी आपत्तिजनक संदेश की पोस्ट को प्रसारित करने से रोकेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नागरिकों को भड़काने या उन्माद फैलाने के लिये सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जिसमे एक स्थान विशेष पर किसी गैर कानूनी गतिविधि को करने के लिये लोगों से एकत्रित होने की अपील की गई हो। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक हरदा जिले की राजस्व सीमा के भीतर प्रभावशील रहेगा