हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक आरोपी गोपी उर्फ गोपीनाथ पिता काशीनाथ कनाडी, निवासी वार्ड क्रमांक 3 तिवारी मोहल्ला छिदगाँव रोड टिमरनी को 6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में यह आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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