हरदा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2)(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार हरदा जिले के अंतर्गत सभी उत्सव व आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एसडीएम हरदा श्री कुमार शानु देवड़िया ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में राजस्व निरीक्षक श्री पंकज खत्री द्वारा पुलिस कोतवाली थाना हरदा में डीजे मालिक एजाज खान निवासी गुर्जर बोर्डिंग हरदा के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत शुक्रवार दोपहर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।