ब्रेकिंग
बड़ी खबर हरदा से तेंदूपत्ता तोड़ने गई आदिवासी महिला पर सूअर ने किया हमला , महिला गंभीर घायल तेज गर्मी से सड़कों पर सन्नाटा छाया: तेज गर्मी से लोग परेशानः 40 डिग्री पर पहुंचा पारा, बढ़ी उमस, शी... हरदा: बरसात में करंट से बचने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी की तेज़ आंधी में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त — नगर पालिका से शीघ्र कार्रवाई की मांग Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण... दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं

हरदा: डीजे वाले बाबू ने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया, एफआईआर दर्ज

हरदा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2)(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार हरदा जिले के अंतर्गत सभी उत्सव व आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

- Install Android App -

एसडीएम हरदा श्री कुमार शानु देवड़िया ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में राजस्व निरीक्षक श्री पंकज खत्री द्वारा पुलिस कोतवाली थाना हरदा में डीजे मालिक एजाज खान निवासी गुर्जर बोर्डिंग हरदा के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत शुक्रवार दोपहर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।