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हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा विधानसभा में उठाए गए आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने, प्रदेश में नर्मदा पथ बनाने व फटाका ब्लास्ट पीड़ितों सहित विभिन्न जनहितेषी मुद्दे

हरदा :- मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, नर्मदा परिक्रमा पथ बनाए जाने, हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच रिपोर्ट के उपलब्ध कराने व हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट से निकले केमिकल की जांच करने, प्राचीन ऐतिहासिक नगरी हंडिया को पर्यटन स्थल बनाए जाने, शासकीय भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को पट्टे दिए जाने, परिवहन विभाग द्वारा की गई चालानी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने, मांझी और माझावर जाति की अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग की गई।

हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न किया गया कि मध्य प्रदेश व हरदा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है व शासन और नियुक्तिकर्ता आउटसोर्स कंपनी द्वारा उन्हें क्या-क्या सुविधा दी जा रही है, क्या कारण है कि शिक्षा विभाग द्वारा कंपनी को अधिक राशि आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु दी जाती है और विभाग में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी द्वारा कम वेतन भुगतान किया जाता है, क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को अंडरटेकिंग कर विभाग द्वारा सीधे मानदेय का भुगतान करने की कोई योजना प्रचलन में है यदि हां तो उसे कब तक लागू किया जाएगा।

 

जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारीयो को बिना कटौती के सम्मानजनक वेतन मिल सके, उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/404/ 1900831/2024/20-2 भोपाल दिनांक 04/03/2024 पर क्या कार्यवाही की गई है, क्या उक्त पत्र को निरस्त किया गया है यदि हां तो क्यों यदि नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को अंडरटेकिंग कर पारिश्रमिक का शिक्षा विभाग द्वारा सीधे भुगतान करने की व्यवस्था कब तक की जावेगी। जिस पर शिक्षा मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश व हरदा जिले में आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई व कहा गया की एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी को सुविधा प्रदान की जाती है और अनुबंध के अनुसार ही एजेंसी द्वारा राशि भुगतान की जाती है आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने की कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

मंत्री द्वारा सदन में दिए गए जवाब से यह प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने व विभाग से सीधे मानदेय दिलाए जाने की घोषणा सिर्फ कागजी थी और वोट हासिल करने का जुमला। इसके पश्चात विधायक द्वारा यह प्रश्न किया गया की 06 फरवरी 2024 को हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित फटाका फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट की जांच हेतु शासन द्वारा जांच आयोग कमेटी का गठन किया गया था, यदि हां तो जांच आयोग कमेटी द्वारा की गई संपूर्ण जांच रिपोर्ट उपलब्ध करावे। नहीं तो इसका कारण स्पष्ट करें, फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट में कितने लोग मृत्य, गंभीर रूप से घायल, सामान्य घायल हुए है एवं पीड़ित लोगों व उनके परिजनों को शासन की ओर से कौन-कौन सी मद अंतर्गत कितनी-कितनी मुआवजा/सहायता राशि प्रदाय की गई है।

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नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावे साथ ही फटाका फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से जहरीला केमिकल निकला जो की भूमि के अंदर गया है इसका असर कई पीढियां तक रहेगा और भूमिगत जल भी प्रदूषित होगा, क्या शासन द्वारा इसकी तकनीकी जांच कराई गई, यदि हां तो आसपास के क्षेत्र के कितने एरिया की जांच कराई गई व की गई जांच की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो इसका क्या कारण है और कब तक तकनीकी जांच कराई जावेगी। जांच रिपोर्ट से संबंधित समस्त जानकारी विधानसभा से उपलब्ध कराई गई है। विधायक द्वारा यह भी पूछा गया कि हरदा जिला अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र को पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है व हरदा जिले के कौन-कौन से क्षेत्र को पर्यटन स्थल में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हरदा जिला अंतर्गत मां नर्मदा के तट पर स्थित हंडिया को पर्यटन सर्किट में लिया गया है क्या, यदि हां तो हंडिया के लिए क्या-क्या सुविधा दी गई है।

यदि नहीं तो उसका कारण स्पष्ट करें। हंडिया को कब तक पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा समय सीमा बताएं। पर्यटन मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित नीति 2019 में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में हंडिया को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है। इसके पश्चात यह प्रश्न किया गया कि शासकीय भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को भूमि के पट्टे दिए जाने की योजना बंद हो चुकी है। क्या यदि हां तो उक्त योजना के बंद होने का क्या कारण है। यदि नहीं तो शासकीय भूमि का पट्टा दिए जाने के क्या नियम व प्रावधान है। विगत 5 वर्षों में हरदा जिला अंतर्गत कितने लोगों को शासन द्वारा पट्टे दिए गए है। वर्तमान में हरदा जिला अंतर्गत शासकीय भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को कब तक भूमि का पट्टा दिया जावेगा। राजस्व मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि हरदा जिले में स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र अंतर्गत धारणाधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त कर निराकरण किया जा रहा है। योजना के निर्देश पुस्तकालय से प्राप्त किया जा सकते है।

इसके पश्चात परिवहन मंत्री से प्रश्न किया गया कि हरदा जिला अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक कितनी चालानी कार्रवाई की गई व की गई चालानी कार्यवाही से कितनी राशि वसूल की गई ओर वसूल की गई राशि का उपयोग कहां किया गया।

जिस पर परिवहन मंत्री द्वारा जानकारी दी गई की चालानी कार्यवाही से संबंधित समस्त जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है व वसूल की गई राशि को बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल व सुगम बनाने हेतु सरकार से नर्मदा पथ बनाए जाने की मांग व मांझी और मंझवार जाति की अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई।