हरदा : हरदा बैंक ऑफ इंडिया शाखा खिरकिया तथा यूनियन बैंक व पंजाब बैंक हरदा द्वारा द्वारा 15 किसानों को फसल बीमा राशि के 6.50 लाख रू. दिये जाऐंगे। इन किसानों को अन्य किसानों के साथ बैंकों की गलती के कारण फसल बीमा राशि नही मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद किसानों को न्याय मिला है। यह आदेश उपभोक्ता आयोग हरदा के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान० सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बैंकों द्वारा इन सभी किसानों की बीमा प्रीमियम राशि तो काट ली गई, मगर केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित जानकारी समय पर दर्ज नहीं की गई, ना ही इस संबंध में कार्यवाही की गई तथा यूनियन बैंक द्वारा बम्हनगांव के किसान घनश्याम अमकरे जो कि प.ह.नं. 24, खामापड़वा का किसान है, बैंक द्वारा इसका प.ह.नं. 5, तह. खिरकिया कर देने से यह किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गया।
उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया द्वारा ग्राम गोपालपुरा के किसान संजय राजपूत को 182879/रू, श्रीराम आ. राजाराम श्रीवास को 102181/रू, ग्राम शोभापुर के किसान शिवशंकर गुर्जर को 34723/रू, ग्राम कडोलाराधौ के उमेदसिंह राजपूत को 41451/रू, यशवंतसिंह राजपूत को 32428/रू, ग्राम छीपावड़ के भूपेन्द्रसिंह राजपूत को 9258/रू, रजोलाबाई राजपूत को 17896/रू, शंकरसिंह पिता परसराम राजपूत को 27990/रू, ग्राम बाबड़िया के उत्तमसिंह राजपूत को 28000/रू, ग्राम कानपुरा के ओमप्रकाश शर्मा को 19366/रू, ग्राम कुडावा के मयाराम राजपूत को 63512/रू, देवीसिंह गंगाराम राजपूत को 59717/रू, ग्राम शोभापुर के लक्ष्मीनारायण आ. बाबूलाल गौर को 52067 / रू, पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा बम्हनगांव के किसान घनश्याम अमकरे को 13258/रू, तथा ग्राम ऊडॉ के राधाकिशन आ, चम्पलाल गुर्जर को 53634/रू मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर पैमेन्ट नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।