हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरोपी कपिल परते पिता लक्ष्मीनारायण परते निवासी बस स्टेण्ड हरदा को 3 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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