मकड़ाई समाचार हरदा। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2018 को थाने में नाबालिग के गुम होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को विशाल पिता सुमेर सिंह एवं रितिक पिता दुर्गादास गौंड निवासी खुदिया को आरोपी माना गया। इन दोनो ने नाबालिग को उज्जैन महिदपुर ले गए जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय द्वारा आरोपियो को 10-10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |