हरदा : बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी नियोजन में कार्य करने पर प्रतिबंध है तथा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का खतरनाक प्रक्रिया के नियोजनों में कार्य करने पर प्रतिबंध है। अधिनियम के इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और अधिनियम के तहत बाल श्रम को रोकने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि बाल श्रम के विरूद्ध कार्यवाही के लिये गठित टास्क फोर्स में उद्योग विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक ने बताया कि बाल श्रम पाये जाने पर कोई भी व्यक्ति निकटतम पुलिस थाने अथवा श्रम कार्यालय या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सूचना दे सकता है या पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने श्रम निरीक्षक को निर्देश दिये कि जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, चाय के ठेले, सायकिल व बाइक रिपेयरिंग सेंटर तथा कपड़े व किराने की दुकानों के साथ-साथ ईंट भट्टों का औचक निरीक्षण करें और बाल श्रम पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
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