Harda: जिला कार्यालय में पदस्थ बाबू संदीप शर्मा निलंबित, रिकार्ड में की हेराफेरी,पूर्व में कई बार हो चुकी शिकायते
हरदा। जिला मुख्यालय पर एक दशक से अधिक समय से जमे कर्मचारीयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे समानांतर सरकार चलाने से बाज नहीं आते। इन में से कुछ बाबू के चाल चरित्र और अवैध आय संपत्ति की चर्चा शहर में बनी रहती है। कॉलोनी की परमिशन आदि के कागज क्लियर कराने के ये भारी दाम वसूलते हैं। इनके कारनामे की मिसाल देखिए स्थानीय जय शक्ति होम में अपनी शक्ति रसूख के बल पर रेत के जहाज चलाने वाले बाबू ने आदर्श आचार संहिता को ताक पे रखके अपने ही पीठासीन अधिकारी से पीठ चुरा के दस्तावेज को अभिलेखागार में जमा करने की जुर्रत की। कलेक्टर ने आज इनको निलंबित कर दिया है।
संदीप शर्मा और इनके जैसे कई बाबू अंगद की तरह दशकों से पदों पर जमे हैं। प्रशासन इनकी पुरानी कारगुजारियों को ध्यान में रखते हुए इनकी अवैध कमाई की जांच पड़ताल कर प्रशासनिक की छवि और विश्वास को पुनः कायम करेगा। ऐसी उम्मीद है।
जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में ,,
श्री संदीप कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन (प्रवाचक) अपर कलेक्टर हरदा द्वारा राजस्व प्रकरण को आर.सी.एम.एस.पर ऑनलाईन दर्ज नहीं करने, दायरा पंजी में प्रकरण को बी-121 मद में दर्ज किया गया हैं, जबकि उक्त प्रकरण को अ- 67 मद में दर्ज किया जाना था। इसी प्रकार दायरा पंजी व शास्ति पंजी में राजस्व वर्ष में अंतर पाया गया। उक्त प्रकरण बिना पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में लाये ही अभिलेखागार के रिकार्ड रूम में जमा कर दिया गया।
लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन/प्रकाशन इत्यादि प्रतिबंधित होने पर भी श्री शर्मा द्वारा हंडिया बैराज परियोजना में भू-अर्जन संबंधी राजस्व प्रकरण कमांक 0001/अ-82/2023-24 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा की आदेशिका दिनांक 18.03.2024 अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन हेतु बिना कलेक्टर के अनुमोदन के प्रकाशन की नस्ती प्रस्तुत की गई है।
जो कलेक्टर न्यायालय में दिनांक 27.03.2024 को प्रस्तुत की गई ।
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6115/ स्थापना/2024 हरदा दिनांक 29.04.2024 से श्री शर्मा सहायक ग्रेड-3 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका प्रति उत्तर उनके द्वारा दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत किया गया, जो संतोषजनक नहीं होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री शर्मा सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामान्य निर्वाचन कार्यालय हरदा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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