IAS संजीव हंस औऱ गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में वारदात के समय मौजूद थे
पटना। महिला वकील से रेप के आरोप में IAS अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व MLA गुलाब यादव पर अब FIR दर्ज होगी। इसके लिए दानापुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पीड़ित महिला वकील के अनुसार इस मामले में शुक्रवार को दानापुर के ACJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद शनिवार को कोर्ट की तरफ से लिखित में आदेश जारी हुआ है।
दरअसल, दोनों के खिलाफ 2021 में दाखिल गए एक वाद का निस्तारण करते हुए दानापुर की एसीजेएम कोर्ट ने रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं, पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि IAS संजीव हंस औऱ गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में वारदात के समय मौजूद थे।
दो साल पहले महिला ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिया था और पटना के रूकनपुरा में बने अपने फ्लैट पर बुलाया था। वहां उसके साथ उन्होंने रेप किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो बनाने के बाद उसे लगातार ब्लैक मेल किया जाता रहा। इस दौरान उसे दिल्ली के एक होटल में भी बुलाया गया था जहां आईएएस अफसर संजीव हंस भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया था।