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खुले बोरवेल पाये जाने पर संबंधित भूमि स्वामी के विरूद्ध होगी कार्यवाही: रोहित सिसोनिया सीईओ

हरदा / जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित सिसोनिया ने गुरूवार को जिला पंचायत में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि खुले बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम-2024 बनाया जा चुका है।

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इस अधिनियम में प्रावधान है कि बोरवेल (नलकूप) के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने और दुर्घटना की स्थिति में ड्रिलिंग एजेंसी के साथ ही भूमि स्वामी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होने बैठक में जनपद पंचायतों के सीईओ से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के आसपास स्थित राजमार्गों से निराश्रित गौवंश को हटाने के लिये पंचायत सचिवों को निर्देशित करें। उन्होने अंकु अभियान के तहत पौधरोपण कार्य में गति लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। बैठक में हरदा, टिमरनी व खिरकिया जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पीएचई एवं आरईएस के कार्यपालन यंत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।