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हरदा : विद्यार्थियों को विधिक ज्ञान होना आवश्यक :  पुरस्कार वितरण के साथ विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

हरदा:  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकण्ड्री स्कूल, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया तथा न्यायोत्सव के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री राठौर ने बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के तहत पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018 की जानकारी उपस्थितजनों को दी।

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उन्होने विद्यार्थियों को बताया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। इस दौरान उन्होने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ’’संवाद योजना-2025’’ के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल यौन शोषण बाल विवाह तथा बाल श्रम आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अथवा 15100 पर कॉल कर निःशुल्क विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते है। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से पूर्णतः निःशुल्क है। शिविर में शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं एवं पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई, उपस्थित रहे।