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खातेगांव : औपनिवेशिक युग के कानूनो के बदले भारतीय कानूनों का प्रतिस्थापना दिवस थाना में समारोह पूर्वक मनाया गया

अनिल उपाध्याय, खातेगांव :औपनिवेशिक युग कानून ब्रिटिश हितो की रक्षा के लिये बनाये गये थे जो ब्रिटिश हितो के रक्षक तथा बिना किसी भारतीय विद्वानो की राय के बनाये गये थे जो 1860 से लगातार जारी थे उक्त कानून के स्थान पर भारतीय संसद द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को कमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया हैं,।

उक्त कानून दिनांक 1. जुलाई 2024 से प्रभावशाली हैं. इस गौरव गरिमामय दिवस को समारोह पूर्वक मनाने हेतु पुलिस अधीक्षक देवास श्री संपत उपाध्याय द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आकाश भूरिया तथा अनुविभागीय अधिकारी श्री केतन अडलक को निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में उनके द्वारा थाना खातेगांव व कन्नौद प्रांगण में एक आयोजन रखा गया जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, प्रबुध्दजन, अधिवक्तागण, मिडिया बंधु, छात्र-छात्राये महिलाये, जनप्रतिनिधि बडी संख्या में उपस्थित हुये सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रजव्वलित कर कार्यक्रम के प्रांरभ में कानूनों के संबंध में बताया गया कि नये कानून किस प्रकार वर्तमान परिस्थियो में अध्यतन किये गये हैं, जिनमें तकनीकी साक्ष्य, भारतीय चिंतन, नागरिक हित केंद्रित इस प्रकार बनाये गये हैं कि पिडित को शीघ्र न्याय मिले वास्तविक अपराधी सजा से नही बच पाये और निरापराध व्यक्ति दण्डित न होकर कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश भूरिया तथा एडीपीओ श्री केतन अडलक द्वारा कानूनो के संबंध में जन सामान्य, प्रबुध्दजन, अधिवक्तागण, मिडिया बंधु, छात्र-छात्राये महिलाये, जनप्रतिनिधियो के प्रश्नो के उत्तर दिये गये तथा उन्हें इस संबंध में विस्तार से बताया गया, कार्यक्रम में उपस्थित

खातेगांव क्षेत्र के गणमान्य नागरिक –

अधिवक्ता जनप्रतिनिधि मीडिया कर्मी मौजूद रहे थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने उपस्थित नागरिको के प्रति आभार प्रकट किया। वही कन्नौद न्यायालय बार एसोसियन अध्यक्ष श्री मनोज भवर द्वारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नये कानूनो के प्रभाव के संबंध में बताया गया,कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन सामान्य, प्रबुध्दजन, अधिवक्तागण, मिडिया बंधु, छात्र-छात्राये महिलाये, जनप्रतिनिधियो का आभार थाना प्रभारी निरीक्षक तहजीब काजी ने माना, इस प्रकार के कार्यक्रम थाना क्षेत्र में जारी रहेगें। इस अवसर पर नये कानून में रिपोर्ट करने उपस्थित आये हिलाओ तथा फरियादियो का स्वागत कर उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई. नागरकि सुरक्षा संहिता 2023 धारा 173 (3), अंतर्गत आवेदिका अम्बिका का आवेदन प्राप्त कर प्रांरभिक जांच हेतु पंजी में दर्ज किया गया, ग्राम ननासा के पिडित नाबालिग उम्र 13 साल के बालक की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296,115 (2).351 (2) अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई. इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 174 के अंतर्गत फरियादिया कि रिपोर्ट पर 352 बी.एन.एस. अंतर्गत दर्ज कर असंज्ञेय प्रकरण पाये जाने से न्यायालय जाने हेतु बताया गया, तथा इसी प्रकार थाना क्षेत्र के ग्राम ननासा में शांति भंग संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 170.126/135 के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफतार किया गया।

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