हरदा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 14 मार्च 2026 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविन्द रघुवंशी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ, हरदा के सभागार में अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री रघुवंशी ने आगामी लोक अदालत में समझौता योग्य लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण व पक्षकारों को लाभांवित कराने में अधिवक्ताओं द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने की अपील की।
बैठक में नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री जयदीप सिंह ने सिविल प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, चेक अनादरण के प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और बीमा कंपनी के प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से भी पक्षकारों को समझाईश एवं समझौते हेतु कार्य करवाये जाने के बारे में बताया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि हरदा जिला न्यायालय का लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में हमेशा प्रदेश में अगृणी स्थान रहा है। उन्होंने अधिवक्तागण से अपील की है कि वे अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण उक्त स्थान को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।
जिला अधिवक्ता संघ, हरदा के अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा ने पूर्व की भांति इस बार भी नेशनल लोक अदालत में सभी अधिवक्तागण की ओर से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होने पक्षकारगण से भी अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण का निराकरण किये जाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की।
बैठक में उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा नेशनल लोक अदालत के अनुभव एवं लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उनके विचार व्यक्त किए। बैठक में जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे, सचिव अधिवक्ता संघ श्री शैलेन्द्र जोशी, पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

