हरदा /भोपाल – ये बात बहुत हास्यास्पद है। मगर सच है। गृह विभाग द्वारा आज जारी गाइड लाइन जिसमे सभी प्रकार के सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन मेले समारोह आदि में जनसमूह एकत्रित नहीं होना है। पत्र की मंशा के ठीक विरुद्ध आज दोपहर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जमा जनसमूह , मप्र गृह विभाग की गाइड लाइन को मुंह चिढ़ाता दिखा।हैरत की बात यह है कि मंच से लेकर जनसमूह तक अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को छोड़ कर अन्य को कोरोना की लेश मात्र फिक्र नहीं थी। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उपस्थित रहे।
जानकारी के अनुसार आज देर रात को कृषि मंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन है। गाइड लाइन के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू भी लिखित आदेश में है।
इधर, अपर मुख्य सचिव, 6 अक्टूबर 2021 के आदेश पत्र में इस गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने को कह रहे हैं।
ये गाइड लाइन आदेश पत्र आखिर है किसके लिए है ? पूछता है मध्यप्रदेश ! कोई है जो जवाब देगा !
क्या है गाइड लाइन –
मध्यप्रदेश में कोरोना केसों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जिस पर अब राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी किया है। गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले और समारोह में जनसमूह को एकत्रित नहीं होना है। वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि उप निर्वाचन से संबंधित 8 जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशानिर्देश लागू किया जाएगा।
• इसके अलावा समस्त प्रकार की दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल नियत समय से खुल सकेंगे।
• हालांकि सिनेमाघर और थिएटर कुल क्षमता के 50 फीसद की सीमा तक ही संचालित किए जाएंगे।
• इसके अलावा मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे और उनकी समस्त गतिविधियां जारी रहेगी।
• साथ ही समस्त खेलकूद के स्टेडियम और स्विमिंग पूल 50% की दर्शक दीर्घा के साथ संचालित किए जाएंगे।
• वही रेस्टोरेंट और क्लब्स ऑफिसर जनता के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।
• इसके अलावा जिम, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर से 100 फीसद क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है।
• शादी-विवाह आयोजन में दोनों पक्ष को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि शामिल हो सकेंगे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
• अधिकतम 200 व्यक्ति की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है।
• कॉलोनी मोहल्ले में दशहरा के दौरान गरबा आयोजन में 50 फीसद की क्षमता तक की उपस्थिति जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित की जा सकेगी।
• इसके अलावा पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।