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दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे ! 31 अक्टूबर को रात्रि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की रहेगी अनुमति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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हरदा  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2)(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर्व पर 31 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक दो घण्टे के लिये केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग करने की अनुमति संबंधी आदेश जारी किये है। शेष समय पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जिला हरदा की शहरी क्षेत्र की सीमा में लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच द्वारा भी पूर्व में आदेश जारी किये गये है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार ध्वनि मानक स्तर 125 डीबी से ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले एवं लड़ी अर्थात जुड़े हुये पटाखे चलाने पर पूर्व से ही प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश अनुसार संवेदनीशल क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।