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Poultry Farm : मुर्गी पालन फार्म खोलने पर मिल रहीं सब्सिडी, 15 सितंबर तक करें आवेदन, जानें

Poultry Farm : देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन एवं अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य में “समेकित मुर्गी विकास योजना” चला रही है। योजना के तहत सरकार राज्य में लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारी अनुदान के साथ ही बैंक ऋण पर ब्याज में भी छूट दे ही है।

Poultry Farm

योजना के अंतर्गत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 हेतु 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता वाले फार्म के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं। बिहार पशु पालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत जारी इन लक्ष्य के विरुद्ध राज्य के सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्ति 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?

बिहार सरकार 10,000 एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता वाले फार्म खोलने के लिए अनुदान देने जा रही है। जिसमें सभी वर्ग के किसानों के लिए अनुदान की मात्रा अलग–अलग निर्धारित की गई है। जो इस प्रकार है:-

सामान्य जाति के व्यक्तियों को कितना अनुदान दिया जाएगा?

पशुपालन विभाग ने 10 हजार लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित के लिए इकाई लागत 1 करोड़ रूपये आंकी है। जिस पर विभाग के तरफ से लागत का 30 प्रतिशत जो अधिकतम 30 लाख रूपये हैं अनुदान के रूप में लाभार्थी को दिया जाएगा। वहीं बैंक ऋण के ब्याज पर चार वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की अनुदान भी लाभार्थी व्यक्ति को दिया जाएगा।

इसके अलावा पशुपालन विभाग ने 5 हजार लेयर मुर्गी पालन के लिए इकाई लागत की राशि 48.50 लाख आंकी है। इस पर हितग्राही को लागत का 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 14.55 लाख रूपये दिए जाएँगे। साथ ही बैंक ऋण के ब्याज पर चार वर्षों के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

अन्य वर्गों के व्यक्तियों को कितना अनुदान दिया जाएगा?

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पशुपालन विभाग ने 10 हजार लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित के लिए इकाई लागत 1 करोड़ रूपये आंकी है। जिस पर हितग्राही को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही बैंक ऋण पर चार वर्षों के लिए ब्याज पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

वहीं 5 हजार की लेयर मुर्गी पालन के लिए लागत राशि 48.50 लाख रूपये आंकी गई है। जिस पर हितग्राही को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 19.40 लाख रूपये अनुदान के रूप में दिए जाएँगे। साथ ही बैंक ऋण के ब्याज पर चार वर्षों के लिए ब्याज पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

कहाँ खोल सकते हैं मुर्गी फार्म

लाभार्थी व्यक्ति को लेयर मुर्गी फ़ार्म की स्थापना के लिए वांछित भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक भूमि अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।

प्रस्तावित भूमि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर, वृहत जल स्रोत से 100 मीटर राष्ट्रीय उच्च पथ (एन.एच.) से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ (एस.एच.) से 50 मीटर, ग्रामीण सड़क से 10 मीटर, राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण / ब्याघ्र संरक्षण से 01 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए। सुविधाजनक परिवहन हेतु उक्त उल्लेखित दूरी के अनुसार स्वयं का 20 फीट के रास्ते से जुड़ा रहना आवश्यक होगा।

लीज की भूमि के लिए करना होगा यह काम

लीज़ पर भूमि लेने की स्थिति में लीज़ एकरारनामा (1000 रुपये के Non-judicial stamp paper पर) संलग्न करना अनिवार्य होगा। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम नौ वर्षों के लिए लीज़ की अवधि शेष हो। उक्त लीज एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा की भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण किया जाएगा। अगर किसी आवेदक के द्वारा लीज़ एकरारनामा दिया गया हो तो इस शर्त के साथ मान्य होगा कि चयनित आवेदक को अनुदान के प्रथम किस्त/एकमुश्त अनुदान के भुगतान के पहले लीज़ एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

अनुदान पर मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवेदन कहाँ करें।

बिहार पशुपालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन माँगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय सभी वांछित कागजातों/ अनुलग्नों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा, इसलिए आवेदन करने से पूर्व ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार करा लें।