Sagar News : पीएम मोदी, संत रविदास मंदिर के भूमिपूजन करेंगे, 4 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास
संत रविदास जी सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे हमारा सौभाग्य है कि 12 अगस्त आदरणीय प्रधानमंत्री सागर के बड़तूमा में ‘संत रविदास मंदिर एवं स्मारक’ का भूमिपूजन करेंगे।- मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 सागर| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारा सौभाग्य है कि 12 अगस्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जी सागर के बड़तूमा में ‘संत रविदास मंदिर एवं स्मारक’ का भूमिपूजन करेंगे। 100 करोड़ से अधिक की लागत से 12 एकड़ भूमि में आकार लेने वाले इस विशाल स्मारक में संग्रहालय, पुस्तकालय, संगत सभाखंड सहित अनेक संरचनाएं होंगी। सागर आएंगे। इस दौरान वे यहां सौ करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले संत रविदास मंदिर का भूमिपूजन करने के साथ ही जनसमूह को संबोधित करेंगे। वे सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 12 एकड़ में बनने वाले मंदिर व स्मारक में संग्रहालय, पुस्तकालय, संगत सभाखंड सहित अनेक संरचनाएं होंगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे नई दिल्ली एयरपोर्ट से 11:50 बजे वायु सेना के विमान से खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर एक बजे खजुराहो एयर पोर्ट पर उनका आगमन होगा। प्रधानमंत्री खजुराहो एयरपोर्ट से दोपहर 1:05 बजे हैलीकाप्टर से प्रस्थान कर 2:05 बजे बड़तूमा हैलीपेड पर आएंगे। श्री मोदी बड़तूमा हैलीपेड से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचेगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2.15 बजे से 2.30 बजे तक संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर एवं स्मारक का भूमिपूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2.35 बजे वे बड़तूमा हैलीपेड आएंगे तथा वे 2.45 बजे हैलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर 3.05 बजे ढाना एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोपहर 3:15 बजे ढाना सभा स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री शाम 4:15 बजे ढाना एयर स्ट्रिप से हैलीकाप्टर द्वारा खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। जहां से वे वायुयान द्वारा नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
नो फ्लाइंग जोन घोषित- ड्रोन, पैराग्लाइडर, हाट बैलून एवं अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट पर प्रतिबंध
सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने 12 अगस्त को बड़तूमा एवं ढाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दृष्टिगत दंड प्रकिया सहिता की धारा 144 के अंतर्गत बड़तूमा, ढाना एवं आस पास के तीन किमी के क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हाट बैलून एवं अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था एवं विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह आदेश दिया गया है। आदेश 11 अगस्त से प्रभावशील किया गया है। धारा 144 के अंतर्गत इस क्षेत्र को रेड जोन/ नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।