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SC ने अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई से किया इंकार, हिंदू महासभा की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से शीघ्र सुनवाई के संबंध में अधिवक्ता बरूण कुमार के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हमने आदेश पहले ही दे दिया है। अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी। अनुमति ठुकराई जाती है।
दरअसल कुछ मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए आयोग को एप्लीकेशन दी है और इस मामले में आयोग से पहल करने की मांग की है। इन एप्लीकेशन पर आयोग 14 नवंबर को होने वाली मासिक बैठक में विचार करेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने को भी कहेगा।