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सिराली: आदिवासी किसान ने अनाज व्यापारी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, मंडी सचिव से की शिकायत, जाने गेहूं खरीदी का क्या है मामला कौन है वो व्यापारी

हरदा। जिले की सिराली कृषि उपज मंडी में बुधवार को काला कहू गांव का आदिवासी किसान ट्रेक्टर ट्राली से गेहूं बेचने आया था। जहां नगर के ही एक व्यापारी ने उसका गेहूं खरीदा। जिसकी पर्ची भी किसान को दी गई। उसके बाद किसान जब गेहूं तुलवाने के लिए गया। तो आधी ट्राली गेहूं खरीदी के बाद व्यापारी मानक चंद  सोमानी आदिवासी किसान को बोला कि मिट्टी ज्यादा है। बाकी गेहूं का 2200 रुपए क्विंटल भाव मिलेगा देना हो तो ठीक नहीं तो चले जाओ। ओर पर्ची रख ली।

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किसान ने विरोध भी किया लेकिन व्यापारी ने एक भी बात नहीं सुनी। आदिवासी किसान ने उक्त ट्राली को लेकर  फिर मंडी में खड़ी करके आज बेचा किसान का वो ही गेहूं आज अच्छे भाव में बिका जो कि अन्य व्यापारी माहेश्वरी ने माल खरीदा । इस प्रकार किसान के साथ बीते कल व्यापारी सोमानी ने धोखाधड़ी कर उसका कीमती समय धन बर्बाद किया। किसान ने इसकी शिकायत आज कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को की है। किसान ने 5 हजार रुपए आर्थिक नुकसान देने और व्यापारी पर कार्यवाही की मांग की है। देखना होगा मंडी सचिव इस मामले में क्या कार्यवाही करते है।। पीड़ित किसान से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश प्रभारी प्रदीप जैन ने भी चर्चा की और उन्होंने किसान को आश्वस्त किया कि आपके हक अधिकारों की लड़ाई। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लड़ेगी।  उन्होंने कहा कि कलेक्टर को शिकायत कर व्यापारी के लाइंसेंस निरस्त की कार्यवाही की मांग करेंगे। ताकि कल कोई और किसान के साथ धोखाधड़ी न हो सके।

 

क्या लिखा है। शिकायत आवेदन में,,

प्रति,

श्रीमान सचिव महोदयजी,

गल्ला मंडी सिराली जिला हरदा।

आवेदक :-रामदास पिता शोभाराम जाति- कोरकू निवासी ग्राम कालाकहूँ तह० सिराली जिला हरदा।

विषय – आवेदक की कृषि भूमि के गेहूँ का भाव होने के बाद गेहूँ खरीदने से मना करने के एवं दूसरे दिन दूसरे व्यापारी द्वारा उचित भाव से खरीदने के संबंध मे ।

महोदयजी,

निवेदन हैं कि मैं आवेदक ग्राम कालाकहूँ तह० सिराली जिला हरदा का निवासी होकर आदिवासी कृषक हूँ। जो कि मुझ आवेदक / कृषक के द्वारा दिनोंक-21/05/2025 को गल्लामंडी सिराली में गेहूँ विक्रय हेतु किराये के ट्रेक्टर लेकर आया था जिसमे मंडी मे निलामी के समय मेरे गेहूँ की निलामी हुई जिसमें क्रेता श्री मानकचंद पिता मोतीलाल सोमानी जिसका लायसेंस नं.- 23414104200013 के द्धारा मेरे गेहूं की खरीदी 2526 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कय किया गया था जिसमे क्रेता द्वारा आधी ट्रार्ली गेहूँ की खाली होने के बाद मुझे कहा गया कि इस गेहूँ मे मिट्टी हैं। 

अगर तुमको गेहूँ बेचना हैं तो 2200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दिये जावेगे। मेरी आधी ट्राली खाली होने के बाद मुझे 14 क्विंटल 80 किलो के पैसे 2526 रूपये के भाव से दिये गये एवं मुझे यहा से भागने का कहा गया।

 मेरी विक्रय पर्ची क्रेता द्वारा रख ली गई एवं बाकी गेहूँ 2200 रूपये के हिसाब से विक्रय करने का कहा गया किन्तु मेरे द्वारा इस भाव से विक्रय करने से मना कर दिया गया है। श्रीमानजी मैने अपने गेहूँ को खुली ट्रार्ली मे लेकर आया था जिसमे अच्छी तरह से गेहूँ की देख- परख करने के बाद भाव किया था, मैं आदिवासी कृषक हूँ मेरे द्वारा

आधी फसल को में लेकर रात भर मंडी मे रुका रहा जिससे मुझे अतिरिक्त भाडा 5000 लगा । दिनॉक- 22/05/2025 को मेरे द्वारा पुनः मंडी मे भाव करने पर बचा हुआ आधी ट्राली गेहूँ 2490 रू० में बिका जिसे माहेश्वरी मार्केटिंग फर्म द्वारा खरीदा गया ।

श्रीमानजी से निवेदन हैं कि व्यापारी द्वारा मेरे साथ जो धोकाधड़ी की गई और रात भर मंडी में रूकने पर ट्रैक्टर का अतिरिक्त भाडा 5000 रु० लगा वह दिलवाने एवं उक्त केता पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें । ताकि भविष्य मे अन्य गरीब किसानो को इस प्रकार धोखाधडी का शिकार न होना पडे

आवेदक 

रामदास

78798/6738