jhankar
ब्रेकिंग
भोपाल में गंदे पानी की सप्लाई से हड़कंप, नलों से निकल रहे कीड़े शराब के नशे में युवक ने लहराया असलहा, बगल से गुजर रही युवती को लगी गोली, मौत भोजशाला सर्वे में सामने आई बड़ी बात, शिलालेखों के अक्षर मिटाने के प्रमाण मिलने का दावा मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG सप्लाई पर सरकार की पैनी नजर मंत्री परमार ने चित्रकूट स्थित पंचवटी घाट पर किया श्रमदान शिक्षक की बेटी को मिली साइकिल, जिम्मेदारों के बयान आपस में टकराए नवजात लाड़ली बालिका शिशुओं व कार्यरत महिला कुलियों का हुआ सम्मान हरदा : श्रीराम फायनेंस कम्पनी की लोन की राशि नहीं चुकाने पर सिराली के सैयद जुनेद अली को न्यायालय ने ... हरदा : नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को हरदा : जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक 12 मार्च को

हरदा : श्रीराम फायनेंस कम्पनी की लोन की राशि नहीं चुकाने पर सिराली के सैयद जुनेद अली को न्यायालय ने सुनाई 15 माह के कारावास !!

हरदा। श्रीराम फायनेंस कम्पनी की लोन की राशि नहीं चुकाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया।

न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को 15 माह के कारावास के साथ ही लोन की राशि लौटाने का फैसला सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार

सिराली निवासी को हुई सजा में श्रीराम फायनेंस लिमिटेड से वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे सैयद जुनेद अली पिता सैय्यद हैदर अली को 15 माह कि सजा का निर्णय सुनाया ।

- Install Android App -

श्रीराम फायनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक कन्हैया पटेल के द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी श्रीराम फायनेंस लिमिटेड से सैयद जुनेद अली पिता सैय्यद हैदर अली निवासी वार्ड न 20 तहसील थाना सिराली जिला हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था

और उक्त लोन में फायनेंस कम्पनी की राशि नही लोटायी और उसके द्वारा 300000 तीन लाख रूपये का चेक दिया गया था वो भी बाउंस हो गया था, इसके बाद हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2023 मे लगाया था, श्रीराम फायनेंस लिमिटेड कि और से लगाये गये।

इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय हरदा श्री संजीव राहगाडले के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये सैयद जुनेद अली को को 15 माह कि सजा और 385000 रु का प्रतिकार 1 माह के अंदर परिवादी कंपनी को जमा करे ,.प्रतिकर की राशि जमा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतया जाए का निर्णय सुनाया ।

जिसमें श्रीराम कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अनिल जाट एवं अनूप कुमार गौर ने की ।