हरदा : रुपये लूटने के आरोपित को न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी टिमरनी किशनलाल प्रजापति ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपित केवलराम पिता नारायण उइके, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम छिदगांवमेल थाना टिमरनी को यह सजा सुनाई है। घटना का संक्षिप्त विवरण बताते हुए प्रजापति ने कहा कि फरियादी अजय हरणे, निवासी दुर्गा मंदिर के पास छिदगांव मेल ने हरदा ( थाना टिमरनी में इस आशय की रिपोर्ट कर लिखाई थी। फरियादी ने बताया था कि अधिकारी वह 19 मई 23 को रात 8 बजे करीब पा पता पूछन नारायण गौंड के घर छिंदगांव मेल स्थापित पिता आवास कालोनी में गया था। उसने नारायण का नाम लेकर उसके घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाई की कार को डिक्स उसके घर से कोई बाहर नहीं आया। इसके बाद वह मोटरसायकल लेकर वापस आने लगा तभी नारायण के घर के पास ही खड़ा नारायण का लड़का केवलराम हरणे से बोला कि तू यहां कैसे आया। उक्त बात पर फरियादी ने केवलराम से बोला कि तेरे पिता से काम है। प्लाट के पैसे देना है।
फरियादी के लोवर की उल्टी जैव में रखे 500-500 रुपये के नोट कुल 10 हजार छुड़ाकर गंजाल नदी तरफ भाग गया था।