मकड़ाई समाचार हरदा। नापतौल निरीक्षक श्री शैलेन्द्रसिंह पंवार ने मंगलवार को दो संस्थानों की जांच की। जाँच के दौरान टुटेजा ट्रेडर्स पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाया गया जो कि म.प्र. विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के नियम 13/6 का उल्लघंन है। इसके अलावा शंकर शा मिल हरदा में टाइल्स के पैकेट पर नियमानुसार घोषणाए अंकित नहीं पाई गई, जो कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18/36 का उल्लघन होने से निर्माता एवं विक्रेता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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