मकड़ाई समाचार हरदा। नगरपालिका परिषद हरदा द्वारा 21 सितंबर को आयोजित साधारण सम्मेलन में एक प्रस्ताव पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया था । जिसके तहत वार्ड क्र . 31 में नए बस स्टैंड के समीप 67 भूखंडो की नीलामी कार्य की जानी थी । जिसके लिए नगरपालिका द्वारा नीलामी सूचना का प्रकाशन भी किया गया था । भाजपा समर्थित नगरपालिका के इस कार्य को चुनोती देते हुए पार्षद पति एवं भाजपा नेता अशोक राठौर ने एक याचिका न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा को प्रस्तुत की थी । जिसमें उन्होंने बताया था कि 21 सितंबर को जो संकल्प क्र . 1213 पास किया गया था। उसमें 20.25 के 67 प्लॉट लीज पर नीलामी की स्वीकृति ली गई थी । जबकि जिस स्थान के भूखंड की नीलामी की जानी है। वह स्थान डूब प्रभावित क्षेत्र है । जिसकी अनुमति प्रधानमंत्री आवास बनाने हेतु पूर्व में जो योजना तैयार की गई थी। उसे ग्राम निवेशद्वारा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता राठौर ने तत्काल ही इस नियम विरुद्ध की जाने वाली भूखंड नीलामी को रोकने की मांग जिलाधीश से की थी । जिस पर निर्णय लेते हुए कलेक्टर संजय गुप्ता ने 21 सितंबर 2020 में विषय क्र . 35 भूखंड नीलामी को लोकहित में निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं ।आवेदक की ओर से याचिका की पैरवी वरिष्ट अधिवक्ता प्रकाश टांक के द्वारा की गई थी।
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