स्टेट बैंक एच.डी.एफ.सी बैंक व बैंक ऑफ बड़ोदा खंडवा को देना होगी किसानों को फसल बीमा राशि
मकड़ाई समाचार खंडवा। बैंकों व बीमा कंपनी की लापरवाही से बीमा की राशि से वंचित किसानों को न्याय मिला। और व्याज सहित किसानों को राशि देने के आदेश जारी हुए है। किसानों की फसल बीमा राशि उपभोक्ता आयोग खंडवा द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार खंडवा , पंधाना हरसूद व पुनासा तहसील के किसानो को खरीफ 2018 व रबि 2018-19 की फसल बीमा राशि स्टेट बैंक पटेल चेम्बर खंडवा , बैंक ऑफ बडोदा , व एच.डी. एफ.सी. बैंक खडवा एवं पंजाब बैंक पुनासा व फसल बीमा कम्पनी द्वारा दी जायेगी। इन 24 किसानों को फसल की फसल बीमा राशि के साथ मनासिक सत्रास वाद व्यय व ब्याज सहित देना होगी । यह आदेश किसानो के पक्ष में बैंको व बीमा कंपनी के विरुद्ध आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश रामेश्वर कोठे , व माननीय सदस्य मनोज कुमार मिश्रा व श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया । एडव्होकेट दिनेश यादव ने बताया कि बैकों द्वारा इन किसानो के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की थी एवं पटवारी हल्का नंबर बदल दिये गये थे इस कारण किसान बीमा राशि से वंचित हो गये थे ।
पीड़ित किसानों ने अधिवक्ता दिनेश यादव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग ने प्रकरण दर्ज किया था जिसका निराकरण आयोग द्वारा कर किसानो को न्याय प्राप्त हुआ है । इस आदेशों के अनुसार पुनासा के किसान तुकाराम और दीपक गुर्जर को पंजाब बैंक पुनासा द्वारा 1,79525 / – रुपये ग्राम चिचखेड़ा खंडवा के किसान जावेद पिता मोहम्मद यासिन एच.डी.एफ.सी. बैंक खंडवा द्वारा 1.50,269 / – रुपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा पटेल चेम्बर खंडवा द्वारा ग्राम पाबई तह ० पंधाना के किसान संतोष सिंह पिता भीकाजी जादम को 71,256 / – रुपये जमीलाबी पति नवाब खान को ग्राम जामलीखुर्द तह ० पंधाना को 35512 / – रुपये . शंकर पटेल पिता गोकुल पटेल पाडल्या को 94768 / – रुपये . प्रकाश पिता मोजीलाल कनाडे गोलजोशी पंधाना को 14369 / – रुपये जीवनसिंह पिता बनसिंह ग्राम बिजोरीभील खंडवा को 26859 / – रुपये लक्ष्मीबाई बेवा कड़वाजी गुर्जर को 23994 / – रुपये , कैलाश पिता कड़वाजी गुर्जर ग्राम टिगरिया को 57587 / – रुपये , दीपक पिता लक्ष्मण ग्राम झिरन्या को 30304 / – रुपये शंकरसिंह पिता प्रतापसिंह पवार ग्राम भकराड़ा को 62800 / – रुपये , कमलसिंह पिता मांगीलाल मंडलोई ग्राम बमनगांवभीला को 34519 / – रुपये तापीराम पटेल पिता गोकुल पटेल ग्राम पाडल्या को 77168 / – रुपये , दिनेश पिता कड़वाजी गुर्जर ग्राम खड़की पंधाना को 23302 / रुपये , तापीराम पिता गोकुल पटेल ग्राम पाडल्या को 26592 / – रुपये मिलेंगे । इसी प्रकार स्टेट बैंक शाखा हरसूद द्वारा ग्राम धनोरा के कृषक कुसुमबाई बेवा भागवतसिंह को 31,139 / – रुपये रामहेत पिता बद्रीसिंह धनोरा हरसूद को 37532 / – रुपये बाबुलाल पिता भागीरथ राजपूत धनोरा को 58016 / – रुपये , गंगाविशन पिता भागीरथ राजपूत को 66067 / – रुपये मिलेंगे एंव बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा खंडवा द्वारा ग्राम बोरगांव खंडवा के किसान त्रिलोकचंद पिता सुखराम पटेल को 142850 / – रुपये , शंकर पटेल पिता कैलाश पटेल ग्राम सिरपुर को 99388 / – रुपये , सदाशिव पिता गणपतराव ग्राम खिड़गाव को 51304 / – रुपये , कैलाश पिता जगन्नाथ ग्राम कुडाल्दा को 26634 / – रुपये एव सुरेश पिता श्रीराम पटेल ग्राम बोरगाव को 21021 / -रुपये फसल बीमा की राशि मिलेंगी इस प्रकार इन सभी किसानों को फसल बीमा राशि के कुल 1442765 / – रुपये मिलेंगे एंव सभी किसानों को 5000 / रुपये मासिक संत्रास व वाद व्यय की कुल राशि 120000 / – रुपये अलग से दी जावेगी । यह राशि बैक द्वारा 30 दिवस के अंदर देना होगा । अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेंगा । फसल बीमा राशि का आकलन राष्ट्रिय कृषि फसल बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा। इस आदेश से खंडवा जिले के उन सभी किसानों को राहत मिलेंगी जो कि बैंकों व बीमा कम्पनी की गलती के कारण फसल बीमा राशि पाने से वंचित है।