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खंडवा : बिना अनुमति के डी.जे. साउण्ड बजाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

खंडवा : अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के. आर. बड़ोले द्वारा बताया गया कि गुरूपूर्णिमा का पर्व 1 जुलाई से 4 जुलाई तक परम्परागत तरीके से मनाया जावेगा। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान निकटवर्ती महाराष्ट्र राज्य एवं इस जिले के आस पास के अन्य जिलों से लाखों की तादाद में “धुनीवाले दादाजी के दर्शनार्थ भक्तगण खण्डवा आते है। भक्तगणों के स्वागत में खण्डवा शहर को जोड़ने वाली चारों दिशाओं के मार्ग तथा खण्डवा शहर के मुख्य मार्गो पर विभिन्न स्टाल जैसे चाय, नाश्ते पोहा, जलेबी, हलवा-पुडी, सागपुरी इत्यादि के स्टाल लगाते है, तथा भक्तगणों का स्टाल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करते है । उक्त प्रयोजन के लिये कई स्थानों पर तीव्र संगीत वाले डी.जे. साऊण्ड का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 4 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति डी.जे. साऊण्ड का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा। डी.जे. साऊण्ड का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया किया गया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बड़ोले ने बताया कि खण्डवा नगर निगम क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खण्डवा को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। प्राधिकृत विहित प्राधिकारी डी.जे. साऊण्ड चलाए जाने की अनुमति किसी भी कार्यक्रम विशेष में दो घन्टे से अधिक अवधि के लिए नहीं देगें। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता 6 माह का कारावास एवं 1 हजार रूपये तक के जुर्माने का भागीदार होगा। बिना अनुमति उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण / सामग्री को जप्त किया जायेगा।