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खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाएं कलेक्टर श्री गर्ग ने बैठक में दिये निर्देश

हरदा : सहकारी संस्थाओं में गबन घोटाले रोकने के लिए गठित समिति की बैठक कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कंचन, वन मंडल अधिकारी श्री अंकित पांडे, अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती राजेश्वरी महोबिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाओं में गबन घोटाले रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं तथा इन मामलों में जांच के बाद दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने तथा दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए समय-समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाए तथा खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर शासकीय प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जांच में अमानक पाए जाने पर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाई जाए तथा स्कूलों और महाविद्यालयों से 100 मीटर के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोकने हेतु कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए भी कहा।
बैठक में खनिज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने निर्देश दिए कि खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। उन्होंने अपर कलेक्टर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे खनिज नाकों का संयुक्त निरीक्षण करें। कलेक्टर श्री गर्ग ने आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि शराब के अवैध विक्रय, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। उन्होंने शराब के अवैध परिवहन में संलग्न वाहनों की जब्ती कर नीलामी की कार्यवाही करने के लिए भी कहा। उन्होने खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए की घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएं तथा दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जाए।