ब्रेकिंग
बानापुरा में बाबा खाटू श्याम के भजनों पर झूमे श्रद्धालु , हजारों श्याम प्रेमियों को बाबा का श्याम क... हरदा: स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत कराएं   कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में दिए न... खिरकिया: सर्व सेन समाज के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश वर्मा नियुक्त  हरदा: प्रायवेट डॉक्टर्स को जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा खेती किसानी: महाविद्यालय में निर्मित जैविक केंचुआ खाद का निरामया ब्रांड नाम से लॉन्च हरदा नगर पालिका: भ्रष्टाचार का अड्डा, ईओडब्ल्यू तक पहुंचा मामला जांच शुरू , सीएमओ की कार्यप्रणाली पर... हरदा: खंडवा नर्मदापुरम जिले के 8 बदमाश रात के अंधेरे में बना रहे थे डकैती की योजना, मुखबिर की सूचना ... हरदा: PWD एसडीओ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरपंच संघ, सचिव संघ और जयश का प्रदर्शन। देखे वीडियो PM Kisan Yojana Applying Process: पीएम किसान योजना में नए आवेदन हुए शुरू, ऐसे करे फार्म जमा मिलेंगे ... प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: युवाओं के लिए टॉप कंपनियों में नौकरी करने का मौका यहां जाने जरूरी पात्...

खुले बोरवेल और मुंडेर रहित कुआं पाए जाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही |

हरदा | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी भूमि स्वामियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने स्वामित्व के खुले बोरवेल को सुरक्षित ढंग से बंद कर दें, तथा मुंडेर रहित कुओं के आसपास सुरक्षित मुंडेर निर्मित करा दें, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे।

- Install Android App -

            जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी भूमि स्वामियोँ को बोरवेल को सुरक्षित तरीके से ढकने तथा कुओं के आसपास मुंडेर निर्मित कराने की कार्यवाही अगले 72 घंटों में करनी होगी। जबकि शासकीय एजेंसी या निकाय को यह कार्यवाही अगले 48 घंटे में करनी होगी। सभी बोरवेल खनन कर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बोर करने के तुरंत बाद उसे सुरक्षित तरीके से बंद किया जाए, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना रहे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।