मकड़ाई समाचार हरदा। घरेलू हिंसा पीड़िता के लिये सहायता योजना एवं अधिनियम की जानकारी प्रदाय करने के लिये जिला बाल कल्याण समिति बाल गृह भवन बायपास चौराहा इन्दौर रोड़ हरदा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर श्रीमती सीमा जैन एवं श्रीमती प्रीति शर्मा व अधिवक्ता अशोक कुमार लुनिया एवं अखिलेश राठौर ने उपस्थित प्रतिभागियों विभागीय पर्यवेक्षक व परियोजना अधिकारी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि यह अधिनियम महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण व सहायता का अधिकार देता है। इसके तहत शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, मौखिक व भावनात्मक प्रकार की हिंसा शामिल है। इसके लिये द्वारा परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता एवं घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज करने की जिम्मेदारी संरक्षण अधिकारी को सौंपी गई है। प्रशिक्षण में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास संजय त्रिपाठी, सहायक संचालक डॉ. राहुल दुबे सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।