मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा संजय गुप्ता ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियम के अधीन निर्धारित शर्तो के अध्यधीन संदीप सिंह सलूजा पिता मनमोहन सिंह सलूजा निवासी गोपाल बाग कॉलोनी इन्दौर वर्तमान निवासी वार्ड नम्बर 02 हरदा जिला हरदा का कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया है।
रजिस्ट्रीकरण फर्म को कॉलोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनी में भूखण्डों/भवनों का आवंटन या आवंटन करने के कराकर करने की पात्रता तभी होगी जब कॉलोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाएगी।