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नर्मदापुरम् : अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने संबंधी प्रकरण में महिला को एक वर्ष का सश्रम कारावास

मकड़ाई समाचार प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम्। आरक्षी केन्द्र थाना इटारसी के अपराध कमांक 858/17 एस. सी.एन.डी.पी.एस. नंबर 15/2017 शासन विरुद्ध हसीना बी आत्मजा शौकल अली, उम्र 55 वर्ष, निवासी सब्जी मंडी के पास पत्ती बाजार इटारसी में विशेष न्यायाधीश जे.पी. सिंह के न्यायालय में आज दिनांक 28.02.2022 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 (b) (1) (B) के अंतर्गत आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5.000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड भुगतान नहीं किये जाने चार माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

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शासन की ओर से पैरवी केशव सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक के द्वारा की गई। केशव सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2017 को थाना इटारसी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित स्थान जगदम्बा मैरिज गार्डन के आगे न्यास कॉलोनी, वाले नाले के पास इटारसी पर मुखबीर की सूचना से अभियुक्ता हसीना बी आत्मजा शौकल अली, उम्र 55 वर्ष, निवासी सब्जी मंडी के पास पत्ती बाजार, इटारसी से अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य के एक लाल पीले बैलवेट के कपड़े की थैली में सफेद प्लास्टिक की थैली में 01 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा का संग्रहण किये हुए थी जिसे अभियुक्ता के पास से जप्त किया गया तथा उसे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की सुनवाई जे.पी. सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला नर्मदापुरम के समक्ष की गई। जिसमें आरोपी हसीनाबी से जप्तशुदा गांजे की मात्रा 01 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा उसके ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा होना पाया गया। अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त हसीना थी, आत्मजा शौकल अली को धारा-20 (b) (ii) (B) स्वापक औघधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को दोषी पाए जाने पर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000.00 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड का भुगतान नहीं किये जाने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया।