मकड़ाई समाचार नर्मदापुरम। जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि घटना दिनांक 13.09.2020 को करीब 10ः30 बजे सुबह दादा के घर के पीछे वाले कमरे में रोटी बना रही थी। तभी आरोपी आया और 2, 3 चाटें मारकर उसे जंगल में ले जाकर दिन के 11ः00 बजे करीब एक बडे पत्थर के पास ले जाकर पटक कर दोनों हाथ पीछे बांध कर तथा मुंह पर हाथ रखकर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती बुरा काम किया। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि ने दिनांक 27.09.2021 को थाने में लेख करायी, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा अनुसंधान में आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने का अपराध पाया जाना पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
तत्पष्चात आरोपी के विरूद्व आरोप विरचित करते हुये विचारण में अभियोजन की ओर से साक्षी परिक्षित कराये गये, न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने पर अभियोजन घटना प्रमाणित पायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्व पाते हुये विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी सुमन उइके भारतीय दण्ड संहिता की धारा 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 506(2) भा.द.वि. में आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन (नर्मदापुरम) के मार्गदर्शन में पैरवी की गई ।