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पति ने व्हाट्सएप पर भेजा तीन तलाक का मैसेज, इंदौर निवासी पति के खिलाफ FIR

मकड़ाई समाचार झाबुआ। तीन तलाक देना कानूनी अपराध की श्रेणी में आने के बाद पत्नियों को तलाक देने के मामले में कम नहीं हो रहे है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पति द्वारा सोशल मीडिया वाट्सऐप पर तीन तलाक का मैसेज भेजने का मामला झाबुआ का है। मामले को लेकर पीड़ित पत्नी थाने पहुंची। पीड़ित महिला ने पति की प्रताड़ना और तीन तलाक मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

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पीड़ित महिला झाबुआ जिले के पेटलावद की रहने वाली है। उन्होंने थाने में इंदौर निवासी पति अब्दुल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने बताया कि पति उसे प्रताडि़त करता है। उतारना से बचने के लिए पत्नी मायका आ गई थी। तभी पति ने व्हाट्सएप पर तलाक का फरमान सुना दिया। झाबुआ पुलिस ने इंदौर निवासी अब्दुल के विरुद्ध आईपीसी (ipc) की धारा 498, 323, 506 अध्यादेश 2019 धारा 4 में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।