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पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने बाले आरोपी की जमानत निरस्त

मकड़ाई समाचार नर्मदापुरम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष अनुरागी सोहागपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी देवी सिंह, निवासी – नयागांव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353, 332, 294, 323 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति अनिशा खान ने बताया कि घटना दिनांक 08.11.2021 को डायल 100 पर कार्यरत स्टाफ के पास नये गांव से कॉलर कमल सिंह अहिरवार ने कॉल करके अपने एवं अपने परिवार के साथ मारपीट होने की शिकायत की थी तो 100 डायल में मौजूद पुलिस कर्मी घटना स्थल नयागांव पहुँचे, वहाँ पहुचकर उन्होंने फरियादी कमल सिंह के साथ मारपीट करने बाले लोगो को समझा रहे थे।

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उसी समय पीछे से आरोपी देवी सिंह गाली -गलौज करते हुए आया और मौके पर मौजूद पुलिस आरक्षक को डंडे से मारा जिससे उसके सिर पर चोट आई और सिर से खून बहने लगा। तभी 100 डायल का ड्राइवर दीपक बीच बचाव करने आया तो आरोपी की पत्नी ने उसके साथ भी मारपीट की और उनको शासकीय कार्य मे बाधा डाली। जिसके आधार पर पुलिस थाना सोहागपुर में उक्त दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 353, 332, 294, 323 का मामला पंजीबद्ध कर आज न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत निरस्त की । प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति अनिशा खान , सोहागपुर जिला- नर्मदापुरम ने पैरवी की।