मकड़ाई समाचार बिलासपुर। केंद्र व राज्य शासन की योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अनिवार्यता रख दी है। इसके बिना पेंशन की राशि बैंक खाते में जमा नहीं कराई जाएगी। विभाग ने शर्त रख दी है कि पेंशनर अगर आधार कार्ड की छायाप्रति जमा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में पेंशन की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी। केंद्र व राज्य शासन की योजना में अब आधार नंबर की अनिवार्यता बढ़ने लगी है। वन नेशन वन कार्ड की योजना में इसे लागू कर दिया गया है। बीपीएल व एपीएल राशन कार्डधारकों को आधार नंबर की अनिवार्यता की गई है।
इसके चलते उन कार्डधारकों के नाम भी सामने आ गया है। जिन्होंने दो अलग-अलग जगह से राशन कार्ड हासिल कर लिया है। खाद्य विभाग ने ऐसे कार्डधारकों को नोटिस जारी कर एक जगह का राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी है और इसके लिए समय भी दिया है। तय समय सीमा के बाद एक जगह से राशन कार्ड सरेंडर न करने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी एक जगह का कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।