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भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

मकड़ाई समाचार अनूपपुर। आचार संहिता और कोविड-19 के निर्देशों की अवहेलना का मामला भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं 188 का अपराध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

चुनाव अवधि में भाजपा प्रत्याशी पर यह दूसरा प्रकरण कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके पूर्व 19 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी ने भाजपा प्रत्याशी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अपराध कायम किया था।

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यह है मामला

19 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरा, बधाटोला ,बड़हर, औढ़ेरा,अकुआ,किरर, जमुडी में भाजपा प्रत्याशी द्वारा आम सभा प्रचार के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता एवं कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत अनुमति ली थी।कोतवाली अनूपपुर में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो शिकायती पत्र भेजा गया उसमें उल्लेख कर कहा गया कि उक्त दिवस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

आम सभा व जनसंपर्क के दौरान ना तो मास्क का प्रयोग किया गया ,सैनिटाइजर भी प्रयोग नहीं हुई ।1 मीटर की दूरी भी नहीं रखी गई। रिटर्निंग ऑफिसर कमलेश पुरी द्वारा बताया गया जब इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी से जवाब मांगा गया और जो जवाब प्रस्तुत किया गया वह संतोषजनक नहीं था। जिला निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा उक्त गांव में वीडियोग्राफी भी की गई जिसकी सीडी दी गई फिर यह मामला जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाया गया।