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महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत 

मधुबनी|मंगलवार को झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी  ललन कुमार साफी को  छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत दी|बताया जाता है कि 17 अप्रैल की रात उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म का प्रयास किया था|सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. कहा कि युवक 20 साल का है. इस मामले में चार्जशीट जमा किया जा चुका है और पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों के बीच समझौते का आवेदन भी दिया गया है. बहस में आरोपी पक्ष ने कहा कि आरोपी अपने पेशे के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता है. एडीजे कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना यह अनोखा फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने को कहा है.