ब्रेकिंग
टिमरनी: खेत में पानी दे रहे 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से हुई मौत Harda news: कलेक्टर श्री जैन ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान Aaj ka rashifal: आज दिनांक 10 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हरदा: डीजे वाले बाबू ने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया, एफआईआर दर्ज कालोनाइजर द्वारा खेतों में प्लाट काट बेचे जा रहे है!  रोका जाए: नगर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन  हरदा पुलिस की सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी, नागरिकों से की अपील अवैध ईट भट्टा संचालक: अजनाल नदी भाट परेटिया में नदी किनारे अवैध मिट्टी की खुदाई वर्षों से हो रही, वे... नर्मदा किनारे चल रहे अवैध ईट भट्टा संचालकों के खिलाफ ग्रामीण हुए एकजुट, बोले अब गांव में नहीं लगने द... मप्र में आर्मी के लिए 7.5 लाख ट्रक तैयार!  ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टी निरस्त, देश के लिए 24 घंट... हरदा: साहूकारों के दबाव में युवक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी! परिवार में थी शादी, खुशियां म...

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

मकड़ाई समाचार हरदा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन के लिये बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन क्रय करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.बी. वर्मा ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन क्रय करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु हितग्राहियों से समस्त पोर्टल samast@mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च तक आमंत्रित किये गये है।
श्री वर्मा ने बताया कि जिले में हरदा, हंडिया, टिमरनी, रहटगांव, खिरकिया, सिराली कुल 6 सेक्टर बनाये गये है। एक सेक्टर के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर लाट्री के माध्यम से हितग्राही का चयन किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को सेक्टर के जनपद पंचायत विकासखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण व उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष तथा परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो, हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लाइसेंस धारक हो, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता हो अथवा डिफाल्टर न हो, शासकीय सेवक व पेंशनर न हो, आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना से लाभान्वित न हो तथा आवेदक अपराधिक प्रवत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।

- Install Android App -

श्री वर्मा ने बताया कि हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण अवधि 7 वर्ष की होगी, ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान दी जावेगी। हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी। बैंक के माध्यम से अधिकतम राशि रूपये 25 लाख रुपये की कीमत के वाहन उपलब्ध कराए जायेंगे। हितग्राही को 7.5 में टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। हितग्राही से राशन सामग्री के परिवहन हेतु 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा।