रिश्वत लेते पकड़े गए पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। मामला आय से 9.78 करोड़ अधिक की संपत्ति अर्जित करने का है। इस मामले में जांच एजेंसी ने तापस दत्ता, उनकी पत्नी रुपन दत्ता, व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल व संतोष कुमार साह के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले के जांच अधिकारी ने तापस दत्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश भी प्राप्त कर लिया है। सीबीआई ने तापस दत्ता को 13 जुलाई 2017 को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। तापस दत्ता के ठिकाने पर छापेमारी में 6.6 किलो सोना के साथ 3 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद की गयी थी।
सीबीआई ने सभी पर एक साजिश के तहत अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को विधि सम्मत रूप देने के लिए परिचित और रिश्तेदारों को कर्ज देने का आरोप लगाया है। चार्जशीट पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने चारों के खिलाफ आईपीसी 109 और 120बी के तहत संज्ञान ले लिया है। अदालत ने उपरोक्त सभी आरोपितों को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है।