मकडाई समाचार हरदा। थाना हरदा अंतर्गत 25 मई को फरियादी पीडि़ता ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया जिमें आरोपी उमेदसिंह चौहान निवासी रातातलाई जो हरदा में अवस्थी कम्पाउन्ड में किराये के मकान में रहता था और वर्तमान में चौबे कॉलोनी गली नम्बर 2 में किराये से रहता है ने 15 मई को पीडि़ता को अपने हरदा स्थित अवस्थी कम्पाउन्ड में रूम पर बुलाकर पीडि़ता की मर्जी के विरूद्ध जबरदस्ती से बुरा काम किया। पीडि़ता के विरोध करने पर आरोपी उमेदसिंह चौहान द्वारा शादी करने का झांसा देकर 19 मई 2020 तक पीडि़ता का निरन्तर शारीरिक शोषण करता रहा। पीडि़ता द्वारा शादी करने का बोलाया गया तो पीडि़ता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना हरदा में अपराध क्रमांक 195/2020 धारा 376 (2)(च), 376(2)(एन), 323, 506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। दौराने विवेचना के आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये गये किन्तु सफलता नहीं मिली।
पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा मनीष कुमार अग्रवाल ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80 ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरोपी उमेदसिंह चौहान निवासी रातातलाई की गिरफ्तारी हेतु 3000/- तीन हजार रूपये की उद्घोषणा की है कि जो कोई व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा/करवाएगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके, ऐसे सूचनाकर्ता को 3000/- तीन हजार रूपये इनाम की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यदि सूचनाकर्ता चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा का मान्य होगा।